उच्च न्यायालय ने कॉलेजियम की बैठक की जानकारियां देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की

उच्च न्यायालय ने कॉलेजियम की बैठक की जानकारियां देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की

उच्च न्यायालय ने कॉलेजियम की बैठक की जानकारियां देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 pm IST
Published Date: July 27, 2022 12:31 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की 12 दिसंबर 2018 को हुई बैठक का मसौदा उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधी अपील खारिज कर दी है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिका पर एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

भारद्वाज ने एकल पीठ के 30 मार्च के उस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, जिसमें उसने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत कॉलेजियम की बैठक का मसौदा उपलब्ध कराने की अर्जी केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा ठुकराये जाने के फैसले को बरकरार रखा था।

एकल पीठ ने कहा था कि इस बैठक के लिए कॉलेजियम के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित तथा इसमें अपनाया गया कोई औपचारिक मसौदा उपलब्ध नहीं है, जिसे देखते हुए प्राधिकारियों ने अनुरोध खारिज करने का सही फैसला लिया था।

याचिका में कहा गया था कि 23 जनवरी 2019 को न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने एक साक्षात्कार में इस पर नाखुशी जतायी थी कि 12 दिसंबर 2018 के कॉलेजियम के प्रस्ताव को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। न्यायमूर्ति लोकुर कॉलेजियम की बैठक का हिस्सा थे और 30 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए थे।

भाषा गोला सुरेश

सुरेश


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