Amroha Non Veg Controversy: टिफिन में नॉनवेज लाने वाले बच्चों को हाईकोर्ट ने दी राहत, दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाने DM को दिए निर्देश
Amroha Non Veg Controversy: टिफिन में नॉनवेज लाने वाले बच्चों को हाईकोर्ट ने दी राहत, दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाने DM को दिए निर्देश
Amroha Non Veg Controversy। Image Credit: ANI
अमरोहा। Amroha Non Veg Controversy: उत्तरप्रदेश के अमरोहा से बीते दिनों एक अजीब मामला सामने आया था, जहां प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले एक मुस्लिम परिवार के बच्चे को टिफिन बॉक्स में नॉनवेज लाने पर स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद पीड़िता की मां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जिसमें हाईकोर्ट ने डीएम को आदेश जारी किया है कि वह बच्चे का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में कराना सुनिश्चित करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में जिले के DM को सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि DM इस बात को सुनिश्चित करें कि तीनों बच्चों का एडमिशन CBSE से मान्यता प्राप्त किसी दूसरे स्कूल में हो।
प्रिंसिपल पर लगाए थे आरोप
दरअसल, कक्षा तीन में पढ़ने वाले एक छात्र और उसके दो अन्य भाई-बहनों को टिफिन में बिरयानी देकर स्कूल भेजा गया था। इसकी जानकारी होने पर विद्यालय प्रशासन ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। इसके बाद इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद पीड़िता की मां ने उन्होंने स्कूल के प्रिसिंपल के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने उनके बच्चों को अुनचित कारणों से स्कूल से निकाला विद्यालय के इस निर्णय से उनकी शिक्षा का अधिकार प्रभावित हुआ है जो कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है।
हलफनामा दाखिल नहीं करने पर होना होगा पेश
Amroha Non Veg Controversy: मामले में जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने अमरोहा जिले की साबरा और उनके तीन बच्चों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को दो हफ्ते के अंदर इन बच्चों का दाखिला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध किसी दूसरे स्कूल में करवाने और एक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने 17 दिसंबर को दिए अपने फैसले में इस मामले में 6 जनवरी, 2025 को नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि,अगर जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो उन्हें अगली तारीख पर व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा।

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