उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बहाल किया

उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बहाल किया

उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बहाल किया
Modified Date: October 29, 2024 / 08:26 pm IST
Published Date: October 29, 2024 8:26 pm IST

चेन्नई, 29 अक्टूबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक अधीनस्थ अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और उनके परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभियोजन वापस लेने की अनुमति देने के साथ उन्हें आरोपमुक्त कर दिया था।

अदालत ने तीन दिसंबर 2012 को पारित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश, शिवगंगा के आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने मुकदमे को बहाल करते हुए कहा कि दो आरोपियों की इस बीच मृत्यु हो गई, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी।

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न्यायाधीश ने कहा कि एमपी/एमएलए मामलों के लिए विशेष अदालत के गठन के अनुसार, क्षेत्राधिकार वाली अदालत अब मदुरै में मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एमपी/एमएलए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत) की अदालत है।

सीजेएम शिवगंगई को 27 नवंबर, 2024 को या उससे पहले पूरे रिकॉर्ड मदुरै अदालत में भेजने का निर्देश दिया गया।

न्यायाधीश ने कहा कि मदुरै में मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एमपी/एमएलए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत) की अदालत पनीरसेल्वम सहित शेष छह आरोपियों को समन जारी करेगी और उसके बाद कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।

भाषा

संतोष धीरज

धीरज


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