Highway Toll Plaza Rule: अब हाईवे पर सफर करना होगा आसान, सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, वाहन मालिकों को मिलेगा सीधा फायदा
Highway Toll Plaza Rule: अब हाईवे पर सफर करना होगा आसान, सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, वाहन मालिकों को मिलेगा सीधा फायदा
Highway Toll Plaza Rule | Photo Credit: AI
- नए हाईवे पर 60 किमी से पहले टोल नहीं लिया जाएगा
- सरकार ने SOP जारी की और पालन के लिए कमेटी बनाई
- विशेष अनुमति जरूरी होगी यदि टोल प्लाजा 60 किमी से कम दूरी पर बनाना हो
नई दिल्ली: Highway Toll Plaza Rule वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। अगर आप भी हाईवे पर सफर करते हैं तो आपको टोल प्लाजा को लेकर बड़ी सुविधा मिलने वाली है। दरअसल, अब देश में नए बनने वाले हाइवे पर 60 किलोमीटर से पहले टोल टैक्स (60 KM Toll Rule) नहीं चुकाना होगा। नए नियम के तहत हाईवे पर 60 किलोमीटर की दूरी से पहले टोल प्लाजा नहीं बनाया जाएगा।
Toll Plaza New Rules इसके लिए सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (एसओपी) जारी कर उसका सख्ती से पालन करने के लिए शीर्ष अधिकारियों की हाई लेवल कमेटी गठित की है। (Highway Toll News) केंद्र सरकार की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (SOP) के अनुसार, अब देश में नए बनने वाले हाईवे पर 60 किलोमीटर से पहले टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा। हाईवे पर 60 किलोमीटर से पहले टोल प्लाजा ही नहीं लगाया जाएगा। इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश हैं।
SOP के अनुसार, टोल प्लाजा के लिए नियम बनाने से पहले कंपनियों को एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। हाईवे का निर्माण 95 प्रतिशत पूरा होने तक टोल टैक्स की अधिसूचना हर हाल में जारी करनी होगी। इससे हाईवे प्रोजेक्ट में पारदर्शिता आएगी।
टोल कमेटी से विशेष अनुमति लेनी होगी
यदि अब निर्माण कंपनी -ठेकेदार टोल प्लाजा 60 किलोमीटर से कम दूरी या किसी शहर की सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर बनाना चाहता है, तो सड़क निर्माण शुरू होने से पहले आपको टोल कमेटी से परमिशन लेनी होगी।
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