गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के 23 व्यक्तियों को यूएपीए के तहत ‘आतंकवादी’ घोषित किया
गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के 23 व्यक्तियों को यूएपीए के तहत ‘आतंकवादी’ घोषित किया
नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में मौजूद 23 व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत शनिवार को ‘‘आतंकवादी’’ घोषित किया। ये लोग पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकी संगठनों से हैं। एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई है।
यूएपीए के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि यदि उसे लगता है कि कोई व्यक्ति आतंकवाद में शामिल है, तो वह उसे आतंकवादी घोषित कर सकती है।
इन नामों को सूची में शामिल करने से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को उनके वित्तीय संसाधनों पर रोक लगाने, हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और संपत्तियों को जब्त करने जैसी कार्रवाई करने में मदद मिलती है।
वर्ष 2019 में इस कानून में संशोधन कर यह प्रावधान जोड़ा गया था कि केवल संगठन ही नहीं, बल्कि आतंकियों को भी सूची में शामिल किया जा सकता है। इससे पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था।
शनिवार को सूची में शामिल किए गए 23 पाकिस्तानी आतंकियों में से कई जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमलों में शामिल रहे हैं। इसके बाद इस सूची में नामों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है।
केंद्र सरकार ने जिन लोगों के नाम जोड़े हैं, उनमें जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों में मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसद्दिक उर्फ डॉक्टर, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान उर्फ अबू साद, हाफिज अब्दुल शकूर उर्फ कारी जर्रार, अब्दुल्ला जिहादी, गुलाम फरीद, मौलाना इमदादउल्ला मक्की और वसीम नूर जट शामिल हैं।
इसी तरह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों में फिरदौस अहमद भट, हारून राशिद गनई, बिलाल अहमद मीर, आबिद क्यूम लोन, नज़ीर अहमद गुज्जर, अब्दुल रऊफ उर्फ हाफिज अब्दुल रऊफ, अशफाक अहमद, हाफिज खालिद वलीद, मौलाना सैफुल्लाह खालिद, मोहम्मद याकूब, मौलाना यूसुफ तैबी, ओवैस फारूज, कारी याकूब शेख, राणा इफ्तिखार और मोहम्मद शहीद फैसल शामिल है। फैसल अल-कायदा और आईएसआईएस से भी जुड़ा है।
भाषा शोभना रंजन
रंजन

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