महिला की दहेज हत्या मामले में पति और सास-ससुर को आजीवन कारावास

महिला की दहेज हत्या मामले में पति और सास-ससुर को आजीवन कारावास

महिला की दहेज हत्या मामले में पति और सास-ससुर को आजीवन कारावास
Modified Date: December 12, 2025 / 08:01 pm IST
Published Date: December 12, 2025 8:01 pm IST

महराजगंज (उप्र), 12 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने को लेकर एक विवाहिता की हत्या के लिए ससुराल पक्ष के तीन सदस्यों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मलिक ने शुक्रवार को पीड़िता के पति रमेश साहनी (35), सास चिंका देवी (53) और ससुर ओरी साहनी (58) को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने कहा कि यदि आरोपी जुर्माना जमा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त छह महीने की कैद होगी।

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एडीजीसी ने बताया कि मामले की शिकायत पुरंदरपुर थाने में दर्ज करायी गई थी। उन्होंने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण श्रीजावत की उसके पति रमेश साहनी और परिजनों ने 21 अगस्त, 2021 को थाना क्षेत्र के सेमरामराज गांव में पीट पीटकर हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह भी पता चला कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण तीनों ने उसे पीट-पीटकर नहर में फेंक दिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेचना पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और सुनवाई पूरी होने के बाद सजा सुनाई गई।

भाषा सं आनन्द अमित

अमित


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