If Income Tax Returns have not been filed, Legal notice to IT Department!

इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरे हैं तो देखें… आयकर विभाग को मिला कानूनी नोटिस!

वित्त मंत्रालय ने तारीख बढ़ाने को लेकर इनकार कर दिया है। वहीं अब इसे लेकर Income Tax Department को कानूनी नोटिस भेजा गया है।

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:22 PM IST, Published Date : January 7, 2022/7:44 am IST

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख निकल गई है। 31 दिसंबर 2021 की लास्ट डेट निकलने के बाद कई लोगों और संगठनों ने तारीख बढ़ाने के लिए कहा गया है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने तारीख बढ़ाने को लेकर इनकार कर दिया है। वहीं अब इसे लेकर Income Tax Department को कानूनी नोटिस भेजा गया है।

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आयकर विभाग के आईटीआर भरने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाने को लेकर ऑल ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन (एओटीएए) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को कानूनी नोटिस भेजा है। ईटी की खबर के मुताबिक इस नोटिस में ओडिशा के कई करदाताओं (Taxpayer) की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं और विभाग के नए पोर्टल की कई तकनीकी खामियों का भी जिक्र किया गया है।

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लग रहा जुर्माना
आयकर रिटर्न भरने की आखिरी डेट जाने के बाद अब अगर कोई वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR दाखिल करता है, तो उसे अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय के लिए जुर्माने की राशि 1,000 रुपये है।

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