कांवड़ यात्रा रद्द तो बकरीद पर ढील क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को लगाई फटकार

कांवड़ यात्रा रद्द तो बकरीद पर ढील क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को लगाई फटकार

कांवड़ यात्रा रद्द तो बकरीद पर ढील क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को लगाई फटकार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 pm IST
Published Date: July 20, 2021 7:14 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के लिए कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के फ़ैसले को ‘एकदम अनावश्यक’ बताया है। कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि उसका व्यापारियों के दबाव के आगे झुक जाना दिखाता है कि काम किस दयनीय हालत में हो रहा है।

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अदालत ने साथ ही उसे चेतावनी दी कि अगर इन रियायतों की वजह से कोरोना के मामले बढ़े तो वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। न्यायाधीश आरएफ़ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने कहा कि देश के नागरिकों को केरल सरकार के दिए फ़ैसले जैसे क़दमों से महामारी के सामने खुला छोड़ दिया गया है।

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केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था कि राज्य में बकरीद 21 जुलाई को मनाई जा रही है, इसे देखते हुए कपड़े, जूते-चप्पलों, जूलरी, फैंसी सामानों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सभी तरह के रिपेयरिंग शॉप और अन्य ज़रूरी चीज़ों की दुकानें 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुली रहेंगी।

 


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