दूसरी खुराक मुहैया नहीं करा सकते, तो इतनी जोर-शोर से टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू किए, हाईकोर्ट ने किया नोटिस जारी

दूसरी खुराक मुहैया नहीं करा सकते, तो इतनी जोर-शोर से टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू किए, हाईकोर्ट ने किया नोटिस जारी

दूसरी खुराक मुहैया नहीं करा सकते, तो इतनी जोर-शोर से टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू किए, हाईकोर्ट ने किया नोटिस जारी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 pm IST
Published Date: June 2, 2021 9:03 am IST

नई दिल्ली, दो जून (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर सकती कि लोगों को निर्धारित समय सीमा में कोवैक्सीन की दोनों खुराक मिल जाएंगी, तो ‘‘इसने जोर-शोर’’ से इतने टीकाकरण केंद्र शुरू नहीं करने चाहिए थे।

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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए और उससे यह बताने को कहा कि क्या वह कोवैक्सीन की पहली खुराक ले चुके लोगों को छह सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले दूसरी खुराक मुहैया करा सकते हैं।

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अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दोनों खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध करने वाली दो याचिकाओं पर केंद्र को भी नोटिस जारी किया।


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