धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में शान से लहराया भारत का राष्ट्रध्वज ‘तिरंगा’

धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में शान से लहराया भारत का राष्ट्रध्वज 'तिरंगा'

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  • Publish Date - August 5, 2019 / 02:26 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को खत्म करने के फैसले पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले को लेकर सदन में पूरजोर विरोध हुआ, लेकिन भारी विरोध के ​बीच सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। वहीं, अनुच्छेद-370 खत्म होने के साथ श्रीनगर स्थित जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट पर सोमवार शाम तिरंगा लहरा दिया गया है। इस फैसले के साथ भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद जम्मू कश्मीर घाटी में जो भेदभाव की बातें होती थीं और अलग कानून, दो संविधान, दो झंडे ये तमाम चीजें अब खत्म कर दी गई हैं।

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कब से है जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का प्रावधान
जम्मू -कश्मीर भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां अलग कानून, दो संविधान, दो झंडे का नियम लागू होता था। ऐसा इसलिए क्यों कि जम्मू -कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जानकारी के अनुसार 1952 में तत्कालीन पीएम जवाहर लाल नेहरू और राज्य के तत्कालिक प्रधानमंत्री के बीच समाझौता हुआ था, जिसके तहत देश के झंडे के रूप में तिरंगा और राज्य के लिए अलग झंडे को मान्यता दी गई थी।

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कैसा है झंडा
जम्मू कश्मीर के इस झंडे के उस पर बना हल कृषि को दर्शाता है। ध्वज पर बनी तीन ऊर्ध्वाधर धारियाँ बनी हैं जो राज्य के तीन भूभागों, जम्मू, कश्मीर घाटी तथा लद्दाख का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। सरकार के इस फैसले के साथ ही अब इन दोनों राज्यों में भारत का तिरंगा लहराएगा।

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