आईआरसीटीसी मामला: अदालत ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय किए

आईआरसीटीसी मामला: अदालत ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय किए

आईआरसीटीसी मामला: अदालत ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय किए
Modified Date: October 13, 2025 / 11:40 am IST
Published Date: October 13, 2025 11:40 am IST

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे व राज्य में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए। इसके साथ ही बिहार में चुनाव से पहले उनके खिलाफ मुकदमे की तैयारी शुरू हो गई है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के साझा आरोप तय किए। यह मामला भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के दो होटलों के संचालन के ठेके एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए।

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लालू ने आरोपों से इनकार किया है। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है।

इससे पहले गत 24 सितंबर को अदालत ने आरोप तय करने के अपने आदेश के लिए सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।

सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, 2004 और 2014 के बीच कथित तौर पर एक साजिश रची गई थी जिसके तहत पुरी और रांची स्थित भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को हस्तांतरित किया गया और बाद में, इनके संचालन, रखरखाव और देखभाल के लिए, बिहार के पटना स्थित सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में धांधली और हेराफेरी की गई और निजी संस्था सुजाता होटल्स की मदद के लिए शर्तों में फेरबदल किया गया।

आरोपपत्र में आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक रहे वी के अस्थाना और आर के गोयल, और सुजाता होटल्स के निदेशक और चाणक्य होटल के मालिक विजय कोचर तथा विनय कोचर के भी नाम हैं।

डिलाइट मार्केटिंग कंपनी, जिसे अब लारा प्रोजेक्ट्स के नाम से जाना जाता है, और सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपपत्र में आरोपी कंपनियों के रूप में नामित किया गया है।

भाषा वैभव मनीषा

मनीषा


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