आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस, लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव और अन्य को कोर्ट ने दी जमानत

आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस, लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव और अन्य को कोर्ट ने दी जमानत

आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस, लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव और अन्य को कोर्ट ने दी जमानत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:23 pm IST
Published Date: January 28, 2019 9:04 am IST

दिल्ली। आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और अन्य को नियमित जमानत दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी।

बता दें कि इससे पहले आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े दो मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने 19 जनवरी को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इन मामलों में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ाई थी।

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अदालत ने ईडी के मामले में लालू और अन्य की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाया। ये मामले आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन के ठेके निजी कंपनियों को सौंपने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं।  


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