जहांगीपुरी हिंसा मामला: अदालत ने एक आरोपी को ज़मानत दी

जहांगीपुरी हिंसा मामला: अदालत ने एक आरोपी को ज़मानत दी

जहांगीपुरी हिंसा मामला: अदालत ने एक आरोपी को ज़मानत दी
Modified Date: November 29, 2022 / 07:54 pm IST
Published Date: September 2, 2022 10:14 pm IST

नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक आरोपी को शुक्रवार को ज़मानत प्रदान कर दी और कहा कि आरोप पत्र से साफ है कि घटना के दौरान उसके पास कोई हथियार नहीं था और उसकी और कोई संलिप्तता भी नहीं है।

अदालत एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये धाराएं दंगा करने, लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करने या आपराधिक बल का उपयोग करने से संबंधित हैं। इसके अलावा उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्मिता गर्ग ने कहा कि आवेदक के खिलाफ दायर आरोप पत्र के अनुसार, घटना के दौरान न तो उसके पास कोई हथियार था और न ही उसके पास से कोई हथियार बरामद किया गया है।

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अदालत ने कहा कि आरोपी 17 अप्रैल 2022 से हिरासत में है और उसके बारे में जांच पूरी हो गई है।

न्यायाधीश ने कहा, “मुकदमे की सुनवाई में वक्त लगेगा। आवेदक की कोई और संलिप्तता की सूचना नहीं है।”

उन्होंने कहा कि मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, आवेदक नीरज सरकार को 25000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी राशि की ज़मानत पर राहत प्रदान की जाती है।

अभियोजन के मुताबिक, इस साल 16 अप्रैल को हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी जिसमें कई लोग जख्मी हो गए थे।

भाषा नोमान नरेश

नरेश


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