Congress MLA Sentenced: कांग्रेस के इन दो विधायकों को एक-एक साल की जेल, इस मामले को लेकर कोर्ट ने सुनाई सजा
कांग्रेस के इन दो विधायकों को एक-एक साल की जेल, Jaipur District Court sentenced two Congress MLAs to one year imprisonment each
Congress Observer for Bihar Election । Image Credit: IBC24 File Photo
- 2014 में जेएलएन मार्ग को 20 मिनट तक जाम करने का मामला।
- शाहपुरा से मनीष यादव और लाडनूं से मुकेश भाकर को दोषी करार दिया गया।
- सभी दोषियों को एक-एक साल की जेल और ₹3200 का जुर्माना, बाद में कोर्ट से जमानत मिली।
जयपुरः Congress MLAs Sentenced यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जेएलएन मार्ग को करीब 20 मिनट तक जाम करने के मामले में राजस्थान के दो विधायकों के साथ-साथ नौ लोगों को जयपुर जिला जेल ने एक-एक साल की सजा सुनाई है। जयपुर की एसीजेएम कोर्ट ने शाहपुरा सीट से विधायक मनीष यादव और लाडनूं सीट के विधायक मुकेश भाकर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 3200 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आरोपियों को अपील दायर करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। वे सजा को स्थगित करने या रद्द करवाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।
Congress MLAs Sentenced मिली जानकारी के अनुसार मामला 11 साल पुराना है। 13 अगस्त 2014 को राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान जेएलएन मार्ग को जाम कर दिया गया था। इस जाम के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपियों की संलिप्तता साबित की। इसके बाद कोर्ट ने लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव और झोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी के साथ-साथ राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानूप्रताप सिंह और विद्याधर मील को भी दोषी ठहराया और सभी को एक-एक साल की जेल की सजा भी सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 3200 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया।
सदस्यता हो सकती है खत्म?
हालांकि सिर्फ एक साल की सजा होने से कांग्रेस पार्टी के इन दोनों विधायकों की विधानसभा सदस्यता को कोई खतरा नहीं होगा। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक ज्यादातर मामलों में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर ही विधानसभा की सदस्यता निरस्त होती है। हालांकि दोनों विधायकों को एक-एक साल ही सजा सुनाई गई है।

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