जम्मू-कश्मीर : अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों के मामले में तीन आरोपियों को बरी किया

जम्मू-कश्मीर : अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों के मामले में तीन आरोपियों को बरी किया

जम्मू-कश्मीर : अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों के मामले में तीन आरोपियों को बरी किया
Modified Date: December 31, 2025 / 01:52 pm IST
Published Date: December 31, 2025 1:52 pm IST

श्रीनगर, 31 दिसंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर की एक सत्र अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

कुलगाम जिले के निवासी वाजिद अहमद भट, मसरत बिलाल भुरू और रमीज अहमद डार को सोमवार को बरी कर दिया गया।

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न्यायाधीश मंजीत राय ने आदेश दिया कि यदि वे (आरोपी) किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

पुलिस ने तीनों को 10 अक्टूबर 2022 को शहर के बटमालू इलाके में एक जांच चौकी से गिरफ्तार किया था।

अभियोजन का आरोप था कि आरोपियों के पास से हथगोले और कारतूसों सहित मैगजीन बरामद की गई थीं।

अदालत ने कहा कि आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष को आरोप संदेह से परे साबित करने होते हैं और केवल आशंका, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकती।

न्यायाधीश ने कहा, “मौजूदा मामला इस बात को लेकर गंभीर विसंगतियों से घिरा है कि आरोपियों को किस तरह पकड़ा गया और किससे क्या बरामद हुआ।”

भाषा

राखी मनीषा

मनीषा


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