जम्मू-कश्मीर : श्रीनगर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत चार संपत्तियां कुर्क
जम्मू-कश्मीर : श्रीनगर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत चार संपत्तियां कुर्क
श्रीनगर, 17 जुलाई (भाषा) श्रीनगर जिले में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत पुलिस ने शुक्रवार को कुल 3.30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चार संपत्तियां कुर्क कीं।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में पुराने शहर के सफाकदल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला तीन मंजिला एक मकान, दो मंजिला एक मकान और एक मंजिला दो मकान शामिल हैं।
प्रवक्ता ने कहा, “नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 68एफ के तहत 3.34 करोड़ रुपये मूल्य की चार अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।”
उन्होंने कहा कि सफाकदल पुलिस ने एनडीपीएस मामलों की जांच के दौरान इन संपत्तियों को कुर्क किया, जिसमें पाया गया कि इन्हें मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित धन से खरीदा गया था।
प्रवक्ता ने कहा, “आरोपी व्यक्तियों को कुर्की आदेश तामील कराए गए हैं और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उन्हें कुर्क की गई संपत्तियों को बेचने, पट्टे पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरित करने या किसी अन्य तरीके से निपटाने अथवा उनमें किसी तीसरे पक्ष का हित बनाने से प्रतिबंधित किया गया है।”
भाषा तान्या प्रशांत
प्रशांत

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