जम्मू-कश्मीर: कठुआ में मादक पदार्थ तस्करी का आदतन अपराधी पीआईटी-एनडीपीएस कानून के तहत हिरासत में

जम्मू-कश्मीर: कठुआ में मादक पदार्थ तस्करी का आदतन अपराधी पीआईटी-एनडीपीएस कानून के तहत हिरासत में

जम्मू-कश्मीर: कठुआ में मादक पदार्थ तस्करी का आदतन अपराधी पीआईटी-एनडीपीएस कानून के तहत हिरासत में
Modified Date: July 13, 2026 / 03:00 pm IST
Published Date: July 13, 2026 3:00 pm IST

जम्मू, 13 जुलाई (भाषा) जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में पुलिस ने एक आदतन अपराधी को मादक पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम संबंधी ‘पीआईटी-एनडीपीएस’ अधिनियम के तहत हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, जिले के हीरानगर तहसील के गढ़ा कमाड निवासी साजिद हुसैन को जम्मू संभागीय आयुक्त द्वारा जारी वारंट के तहत हिरासत में लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि हुसैन आदतन मादक पदार्थ तस्कर है और वह कथित रूप से स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों (एनडीपीएस) को रखने और उनकी तस्करी में शामिल रहा है।

पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ राजबाग और हीरानगर पुलिस थानों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज हैं।

पुलिस ने उसके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर एक ब्योरा तैयार किया, जिसमें उसे ‘‘स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी रोकथाम (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के तहत हिरासत में लेने की सिफारिश की गई थी। इसे संभागीय आयुक्त को भेजा गया था।

पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम एक निवारक हिरासत कानून है, जिसके तहत आदतन या संगठित मादक पदार्थ तस्करों को भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है।

संभागीय आयुक्त की मंजूरी के बाद हीरानगर पुलिस थाने की एक टीम ने हुसैन को हिरासत में लिया। उसे भद्रवाह स्थित जिला जेल में रखा गया है।

भाषा मनीषा सुरेश

सुरेश


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