जम्मू-कश्मीर: प्रतिबंधित संगठन से जुड़े स्कूल को ‘गैरकानूनी संस्थान’ घोषित किया गया
जम्मू-कश्मीर: प्रतिबंधित संगठन से जुड़े स्कूल को 'गैरकानूनी संस्थान' घोषित किया गया
श्रीनगर, 27 अप्रैल (भाषा) जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में एक प्रतिबंधित संगठन से कथित तौर पर जुड़े व्यक्तियों की ओर से संचालित स्कूल को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत “गैरकानूनी संस्थान” घोषित कर दिया गया है।
कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने 24 अप्रैल को शोपियां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की ओर से पेश उस ‘डोजियर’ के आधार पर दो पन्नों का आदेश जारी किया, जिसमें जिले के इमाम साहिब स्थित दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम में अवैध गतिविधियों के कथित संचालन की ओर इशारा किया गया है।
आदेश के मुताबिक, “संस्थान के जमात-ए-इस्लामी के साथ गुप्त रूप से लगातार जारी संबंध दर्शाने वाले विश्वसनीय इनपुट और सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद थे, जिसे भारत सरकार ने 2019 में प्रतिबंधित कर दिया था।”
आदेश में कहा गया है कि संस्थान पर प्रतिबंधित संगठन से जुड़े व्यक्तियों का नियंत्रण था और वे इसके प्रमुख प्रशासनिक एवं शैक्षणिक पदों पर कार्यरत थे।
इसमें कहा गया है कि संस्थान ने कट्टरपंथ के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया और उससे उत्तीर्ण होने वाले कई लोग उग्रवादी गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक कृत्यों में शामिल पाए गए हैं।
भाषा तान्या पारुल
पारुल

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