जम्मू-कश्मीर: उधमपुर मादक पदार्थ मामले में पंजाब के दो लोगों को 10 साल की कैद

जम्मू-कश्मीर: उधमपुर मादक पदार्थ मामले में पंजाब के दो लोगों को 10 साल की कैद

जम्मू-कश्मीर: उधमपुर मादक पदार्थ मामले में पंजाब के दो लोगों को 10 साल की कैद
Modified Date: April 19, 2026 / 04:50 pm IST
Published Date: April 19, 2026 4:50 pm IST

जम्मू, 19 अप्रैल (भाषा) जम्मू-कश्मीर के उधमपुर की एक अदालत ने पंजाब के दो अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को 2020 के स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक मामले में 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि लुधियाना निवासी दोनों दोषियों जसप्रीत सिंह और संदीप सिंह पर एक. एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कश्मीर से लौटते समय जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनके वाहन में 175 किलोग्राम अफीम का चूरा मिलने के बाद उन्हें 9 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने बताया कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि जांच और सुनवाई पूरी होने के बाद, उधमपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

भाषा तान्या नरेश

नरेश


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