झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी से सातवीं परीक्षा का विवरण तीन सप्ताह में प्रकाशित करने को कहा

झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी से सातवीं परीक्षा का विवरण तीन सप्ताह में प्रकाशित करने को कहा

झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी से सातवीं परीक्षा का विवरण तीन सप्ताह में प्रकाशित करने को कहा
Modified Date: December 21, 2022 / 11:45 am IST
Published Date: December 21, 2022 11:45 am IST

रांची, 21 दिसंबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को निर्देश दिया है कि वह सातवीं जेपीएससी परीक्षा के कट-ऑफ अंक और उत्तर पुस्तिका सहित सभी विवरण तीन सप्ताह के भीतर अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे।

न्यायमूर्ति एसएन पाठक की अदालत ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया। सोनू कुमार रंजन द्वारा दायर एक रिट याचिका के जरिये यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आया था।

रंजन के वकील ने अदालत को बताया था कि जेपीएससी की सातवीं परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची इस साल मई में जारी की गई थी। वकील ने कहा कि सफल अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा नियुक्त भी किया गया है।

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हालांकि, आयोग ने अब तक सार्वजनिक रूप से अपनी वेबसाइट पर कट-ऑफ अंक और सभी उम्मीदवारों के अंकों के विवरण एवं मॉडल उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में जानकारी जारी नहीं की है।

रंजन ने आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर किया था और जेपीएससी से सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत जानकारी भी मांगी थी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाने के कारण मॉडल उत्तर पुस्तिकाओं के अभाव में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है।

भाषा सुरभि पारुल

पारुल


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