झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की
Modified Date: December 15, 2025 / 09:29 pm IST
Published Date: December 15, 2025 9:29 pm IST

रांची, 15 दिसंबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर में गो तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति पर हमला करने से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को सोमवार को रद्द कर दिया।

दुबे ने देवघर के मनोहरपुर थाने में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गोड्डा के सांसद ने दिसंबर 2023 में मनोहरपुर बाजार में कथित तौर पर अवैध रूप से मवेशी बेचने के लिए उस व्यक्ति पर हमला किया था।

 ⁠

प्राथमिकी में कहा गया था कि भाजपा नेता ने उस व्यक्ति को ‘बांग्लादेशी मवेशी तस्कर’ बताते हुए, हमला करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था।

उच्च न्यायालय ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

भाषा

नोमान दिलीप

दिलीप


लेखक के बारे में