कमलेश प्रजापति ‘फर्जी’ मुठभेड़ मामला: पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश

कमलेश प्रजापति ‘फर्जी’ मुठभेड़ मामला: पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश

कमलेश प्रजापति ‘फर्जी’ मुठभेड़ मामला: पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश
Modified Date: April 22, 2025 / 01:13 am IST
Published Date: April 22, 2025 1:13 am IST

जोधपुर (राजस्थान), 21 अप्रैल (भाषा) विशेष अदालत ने 2021 में कथित फर्जी मुठभेड़ में कमलेश प्रजापति की मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ‘क्लोजर रिपोर्ट’ को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने पाली के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, बाड़मेर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या और अन्य आरोपों में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

अदालत ने सीबीआई को तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, उनके भाई मनीष चौधरी, तत्कालीन आईजी (जोधपुर रेंज) नवज्योति गोगोई और अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच शुरू करने और दो माह में रिपोर्ट अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया।

मजिस्ट्रेट अनुभव तिवारी ने 16 अप्रैल को सीबीआई की ‘क्लोजर रिपोर्ट’ के खिलाफ कमलेश प्रजापति की पत्नी जसोदा की याचिका को स्वीकार करते हुए ये निर्देश दिए। जसोदा ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के इशारे पर उनके पति को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया।

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भाषा खारी आशीष

आशीष


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