कानपुर लैंबॉर्गिनी टक्कर मामला : कार का तकनीकी निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

कानपुर लैंबॉर्गिनी टक्कर मामला : कार का तकनीकी निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

कानपुर लैंबॉर्गिनी टक्कर मामला : कार का तकनीकी निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश
Modified Date: February 14, 2026 / 12:35 am IST
Published Date: February 14, 2026 12:35 am IST

कानपुर, 13 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के कानपुर की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को वीआईपी मार्ग पर हाल ही में हुए लैंबॉर्गिनी टक्कर मामले में तकनीकी निरीक्षण कर 20 फरवरी को अगली सुनवाई से पहले एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने ग्वालटोली थानाध्यक्ष को डीएल 11 सीएफ 4018 पंजीकरण संख्या वाली गाड़ी की जांच करने और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया।

अदालत ने ‘केस फाइल’ के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट भी तलब की है।

अदालत ने कार के मालिक और आरोपी शिवम कुमार मिश्रा की उसकी लैंबॉर्गिनी कार को वापस करने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिये।

यह अर्जी दुर्घटना के एक दिन बाद सोमवार को दायर की गई थी।

एक अधिकारी ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि निरीक्षण की प्रक्रिया अब भी लंबित है।

पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) अतुल कुमार श्रीवास्तव ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मामला 20 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

आरोपी शिवम की कार इस मामले में एक अहम सबूत के तौर पर जब्त है।

कार ने रविवार को ग्वालटोली इलाके में कई लोगों को कुचल दिया था और दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारी थी।

अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी व फोरेंसिक जांच से कार की स्थिति और मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए जरूरी दूसरे कारकों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने शिवम को पूछताछ के लिए कोई नया नोटिस दिये जाने के सवाल पर टिप्पणी करने से मना कर दिया।

भाषा सं. सलीम जितेंद्र

जितेंद्र


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