कर्नाटक: पुलिसकर्मी से मारपीट की आरोपी भाजपा विधायक की बेटी को जमानत नहीं मिली

कर्नाटक: पुलिसकर्मी से मारपीट की आरोपी भाजपा विधायक की बेटी को जमानत नहीं मिली

कर्नाटक: पुलिसकर्मी से मारपीट की आरोपी भाजपा विधायक की बेटी को जमानत नहीं मिली
Modified Date: September 4, 2026 / 12:56 am IST
Published Date: September 4, 2026 12:56 am IST

मांड्या, तीन सितंबर (भाषा) कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत ने भाजपा विधायक सुरेश गौड़ा की बेटी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उस पर पिछले महीने मंदिर में हुए विवाद के बाद एक महिला पुलिस उपनिरीक्षक के साथ दुर्व्यवहार करने और मारपीट करने का आरोप है।

श्रीरंगपटना की तृतीय अतिरिक्त सत्र अदालत ने हाल ही में आरोपी ऐश्वर्या की जमानत याचिका खारिज कर दी।

ऐश्वर्या पर महिला पुलिस उपनिरीक्षक को थप्पड़ मारने का आरोप है। यह कथित घटना 12 अगस्त को भीम अमावस्या के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान उक्कड़ा स्थित मारम्मा मंदिर में हुई थी।

मंदिर में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस अधिकारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सहायक पुलिस आयुक्त की पत्नी ऐश्वर्या ने कतार तोड़ कर सीधे गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी।

जब उपनिरीक्षक ने अन्य श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए ऐश्वर्या से कुछ देर इंतजार करने को कहा, तो आरोप है कि ऐश्वर्या ने खुद को विधायक की बेटी बताते हुए सवाल किया कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है।

आरोप है कि बहस बढ़ गई और ऐश्वर्या ने महिला पुलिस उपनिरीक्षक के साथ गाली-गलौज की तथा उनके सिर पर हमला किया।

उपनिरीक्षक की शिकायत के आधार पर क्याथनहल्ली पुलिस ने विधायक की बेटी के खिलाफ सरकारी कर्मचारी पर हमला करने, साधारण चोट पहुंचाने, जानबूझकर अपमान करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

भाषा तान्या रंजन

रंजन


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