कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को भगदड़ मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को भगदड़ मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को भगदड़ मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया
Modified Date: June 5, 2025 / 04:46 pm IST
Published Date: June 5, 2025 4:46 pm IST

बेंगलुरु, पांच जून (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यहां क्रिकेट स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोगों के घायल होने के मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया।

अदालत ने मामले का स्वत: संज्ञान लेने के बाद राज्य को नोटिस जारी करके 10 जून तक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी एम जोशी की पीठ ने अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इस मामले को स्वत: संज्ञान जनहित याचिका के रूप में देखे।

 ⁠

आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत के लिए चार जून को यहां जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य लोग घायल हो गए।

भाषा जोहेब वैभव

वैभव


लेखक के बारे में