कश्मीर: फर्जी रेलवे भर्ती धोखाधड़ी मामले में शिकायतकर्ता समेत तीन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

कश्मीर: फर्जी रेलवे भर्ती धोखाधड़ी मामले में शिकायतकर्ता समेत तीन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

कश्मीर: फर्जी रेलवे भर्ती धोखाधड़ी मामले में शिकायतकर्ता समेत तीन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
Modified Date: December 19, 2025 / 03:43 pm IST
Published Date: December 19, 2025 3:43 pm IST

श्रीनगर, 19 दिसंबर (भाषा) कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा ने कथित फर्जी रेलवे भर्ती धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है जिसमें शिकायतकर्ता सहित तीन आरोपियों को नामजद किया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कथित रूप से फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर नौकरी के आकांक्षियों से ठगी के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीरवाह (बडगाम) की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

तीनों आरोपियों की पहचान बडगाम के चेवदारा निवासी अब्दुल हामिद शेख, सोनवारहेरे निवासी आदिल शाह और सोपोर निवासी मुफ्ती गुलाम हसन कुमार के रूप में हुई है।

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शाह फिलहाल श्रीनगर के जेवान और कुमार वर्तमान में बड़गाम के बीरवाह में रह रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि यह मामला कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दी गई एक लिखित शिकायत के बाद सामने आया जिसमें उसने आरोप लगाया था कि शेख और शाह ने उसे कथित तौर पर रेलवे भर्ती बोर्ड (नयी दिल्ली) द्वारा जारी जाली नियुक्ति पत्र दिए।

जाली नियुक्ति पत्र पर फर्जी मुहरें लगी थीं और उस पर डीजीएम, उत्तर रेलवे, पहाड़गंज, नयी दिल्ली के हस्ताक्षर थे।

ईओडब्ल्यू द्वारा एक विस्तृत जांच शुरू की गई, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चला कि आरोपियों ने साजिश रचते हुए नौकरी दिलाने के बहाने पीड़ितों को लुभाकर उनसे बड़ी मात्रा में धनराशि वसूल की।

अधिकारियों ने बताया कि कुछ नियुक्ति पत्रों की जांच में उनके फर्जी होने की पुष्टि हुई।

जांच के दौरान शिकायतकर्ता कुमार भी उक्त अपराध को अंजाम देने में संलिप्त पाया गया।

जांच में पता चला कि कुमार ने रोजगार दिलाने के नाम पर अन्य पीड़ितों से पैसे लिए और उन्हें फर्जी नौकरी आदेश भी जारी किए।

अधिकारियों ने बताया कि जांच में कुमार की अन्य आरोपियों के साथ धोखाधड़ी की योजना बनाने में सक्रिय संलिप्तता साबित हुई है।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान प्राप्त निष्कर्षों और एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक अंतिम रिपोर्ट न्यायिक निर्णय के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

भाषा

शुभम पवनेश

पवनेश


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