यूएपीए मामले में कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी दोषी करार

यूएपीए मामले में कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी दोषी करार

यूएपीए मामले में कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी दोषी करार
Modified Date: January 14, 2026 / 03:20 pm IST
Published Date: January 14, 2026 3:20 pm IST

नयी दिल्ली, 14 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कश्मीरी अलगाववादी और दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) मामले में दोषी ठहराया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदरजीत सिंह ने अंद्राबी को यूएपीए की धारा 18 (षड्यंत्र के लिए दंड) और 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध) के तहत दोषी ठहराया।

सजा की अवधि पर फैसला 17 जनवरी को किया जाएगा।

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राष्ट्रीय अन्वेष अभिकरण (एनआईए) ने अंद्राबी पर दो सहयोगियों के साथ मिलकर नफरत भरे भाषणों के माध्यम से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश रचने और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए हैं।

सर्व-महिला अलगाववादी समूह दुख्तरान-ए-मिल्लत (डीईएम) की 1987 में स्थापना करने वाली अंद्राबी को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था।

समूह को बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया था।

भाषा नोमान अविनाश

अविनाश


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