भाजपा नेता हत्याकांड : केरल की अदालत ने सजा पर सुनवाई पूरी की

भाजपा नेता हत्याकांड : केरल की अदालत ने सजा पर सुनवाई पूरी की

भाजपा नेता हत्याकांड : केरल की अदालत ने सजा पर सुनवाई पूरी की
Modified Date: January 22, 2024 / 09:40 pm IST
Published Date: January 22, 2024 9:40 pm IST

अलप्पुझा, 22 जनवरी (भाषा) केरल की एक अदालत ने तटीय जिले अलप्पुझा में दिसंबर 2021 में भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के एक नेता की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए 15 लोगों की सजा पर सोमवार को दलीलों की सुनवाई पूरी की।

विशेष अभियोजक प्रताप जी. पडिक्कल ने बताया कि मावेलिक्कारा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वी.जी. श्रीदेवी ने मामले को 25 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया है, जब अदालत सजा पर दोषियों की दलीलें सुनेगी।

अभियोजन ने जहां मामले को दुर्लभतम करार देते हुए अधिकतम सजा की मांग की है, वहीं, बचाव पक्ष की ओर से पेश वकीलों ने दोषियों की उम्र और मामले को दुर्लभतम नहीं मानकर नरमी बरतने का अनुरोध किया है।

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दोषी ठहराये गए लोगों का संबंध अब प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक समूह ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) से है।

ऐसा आरोप है कि भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवासन को पीएफआई और ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआई) से जुड़े कार्यकर्ताओं ने 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में उनके परिवार के सामने बुरी तरह पीटा था और उनकी हत्या कर दी थी।

भाजपा नेता की हत्या के कुछ घंटे पहले 18 दिसंबर,2021 की रात को एक गिरोह ने एसडीपीआई नेता के.एस. शान की हत्या कर दी थी। घटना के समय वह अलप्पुझा में अपने घर लौट रहे थे।

भाषा

शफीक दिलीप

दिलीप


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