केरल की अदालत ने नेनमारा दोहरे हत्याकांड के आरोपी को हत्या के एक पुराने मामले में दोषी ठहराया

केरल की अदालत ने नेनमारा दोहरे हत्याकांड के आरोपी को हत्या के एक पुराने मामले में दोषी ठहराया

केरल की अदालत ने नेनमारा दोहरे हत्याकांड के आरोपी को हत्या के एक पुराने मामले में दोषी ठहराया
Modified Date: October 14, 2025 / 03:10 pm IST
Published Date: October 14, 2025 3:10 pm IST

पलक्कड़ (केरल), 14 अक्टूबर (भाषा) इस साल जनवरी में नेनमारा के निकट एक बुजुर्ग महिला और उसके बेटे की हत्या के आरोपी चेंथमारा को मंगलवार को एक अदालत ने छह साल पहले हुई उसकी बहू की हत्या के मामले में दोषी ठहराया।

जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केनेथ जॉर्ज ने चेंथमारा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्यों को गायब करना) और 449 (घर में जबरन प्रवेश) के तहत दोषी ठहराया।

अधिकारी ने बताया कि अदालत 16 अक्टूबर को सजा सुनाएगी।

 ⁠

चेंथमारा ने 27 जनवरी को लक्ष्मी (72) और उनके बेटे सुधाकरन (53) की पोनथुंडी स्थित उनके घर के पास दिनदहाड़े कथित तौर पर हत्या कर दी थी।

उसने इस घटना को तब अंजाम दिया जब वह जमानत पर बाहर था। पूर्व में उसे 2019 में सुधाकरन की पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

चेंथमारा सुधाकरन के परिवार से कथित तौर पर नाराज था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी और बच्चों ने उनके हस्तक्षेप के कारण उसे छोड़ दिया था।

सुधाकरन के बच्चों और उनकी सास ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। इससे पहले, सुधाकरन की बेटियों ने पत्रकारों को बताया था कि वे अपने घर वापस जाने से डर रही हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि उन पर भी हमला हो सकता है।

लड़कियों ने कहा, ‘जब तक वह (चेंथमारा) आसपास है, हमें वापस जाने में डर लग रहा है। हमें नहीं पता कि अगर वह बाहर आ गया तो हम कैसे निकलेंगे। वह हमेशा कहता रहा है कि वह सबको मार डालेगा।’

भाषा आशीष मनीषा

मनीषा


लेखक के बारे में