केरल: अदालत ने अभिनेता शाइन टॉम चाको से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच में खामियां पाईं
केरल: अदालत ने अभिनेता शाइन टॉम चाको से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच में खामियां पाईं
कोच्चि, 13 अप्रैल (भाषा) कोच्चि की एक अदालत ने अभिनेता शाइन टॉम चाको और छह अन्य लोगों से जुड़े मादक पदार्थ के मामले में पुलिस की जांच में गंभीर खामियां पाई हैं। यह मामला 2015 का है।
एर्णाकुलम के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुलेखा एम ने इस वर्ष फरवरी में अभिनेता चाको और चार अन्य महिलाओं- रेशमा रंगास्वामी, सहायक निर्देशक ब्लेसी सिल्वेस्टर, टिंसी बाबू और स्नेहा बाबू को मामले में बरी कर दिया था।
अदालत ने इस मामले में नाइजीरियाई नागरिक ओकोवे चिगोजी कोलिन्स और तमिलनाडु के मूल निवासी पृथ्वी राज को भी बरी कर दिया। चाको इस मामले में तीसरे आरोपी थे।
अदालत के आदेश के मुताबिक, गवाहों के बयान में कई चूक और विरोधाभास हैं।
गवाहों के बयानों के अनुसार, जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री को मामले के जांच अधिकारी, तत्कालीन कदवंतरा थाने के निरीक्षक को सौंप दिया गया था।
आदेश के मुताबिक, हालांकि अधिकारी जब्ती के दौरान मौके पर मौजूद नहीं था।
कदवंतरा थाने के उप निरीक्षक ने अपनी जांच के समय स्पष्ट किया कि वे टाइपिंग में हुई गलतियां थीं।
आदेश में बताया गया कि अदालत के समक्ष कोई सुधार रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।
आदेश के मुताबिक, इसके अलावा रासायनिक विश्लेषण प्रमाण पत्र से पता चला कि पहले से पांचवें आरोपियों से एकत्र किए गए रक्त के नमूनों में कोकीन नहीं पाया गया।
अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि इन आरोपियों ने कोकीन लिया था।
आदेश में बताया गया, “दस्तावेजों को देखने से यह पता चलता है कि नमूने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नहीं लिए गए थे या मजिस्ट्रेट ने सूची की सत्यता को प्रमाणित नहीं किया है।”
यह मामला 31 जनवरी, 2015 को यहां कदवंतरा के एक आलीशान फ्लैट से कोकीन की कथित जब्ती और चाको सहित पांच लोगों की गिरफ्तारी से जुड़ा है।
भाषा जितेंद्र रंजन
रंजन

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