कुंभ मेले से चर्चा में आई युवती के पति की ट्रांजिट जमानत अवधि बढ़ाने से केरल अदालत का इनकार
कुंभ मेले से चर्चा में आई युवती के पति की ट्रांजिट जमानत अवधि बढ़ाने से केरल अदालत का इनकार
कोच्चि, दो जुलाई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई युवती के पति की ‘ट्रांजिट’ जमानत की अवधि बढ़ाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया और कहा कि किसी भी राहत के लिए उसे मध्य प्रदेश की अदालत का रुख करना चाहिए।
न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने युवती के पति मोहम्मद फरमान को तीन जून को दी गई एक महीने की ट्रांजिट जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।
फरमान पर युवती के अपहरण का आरोप है। लड़की के पिता की शिकायत पर मध्यप्रदेश पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी नाबालिग है।
फरमान की ओर से पेश अधिवक्ता पी. एस. अनीशाद ने कहा कि उनके मुवक्किल की अग्रिम जमानत याचिका मध्य प्रदेश की संबंधित सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने ट्रांजिट जमानत बढ़ाने के लिए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया।
उच्च न्यायालय ने तीन जून को फरमान को एक महीने में मध्य प्रदेश की संबंधित अदालत में जाकर कानून के अनुसार अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी थी।
राहत देते समय अदालत ने यह भी कहा था कि प्रथम दृष्टया उसकी पत्नी बालिग प्रतीत होती है।
फरमान और चर्चित युवती ने अपनी संयुक्त जमानत याचिका में दावा किया था कि यदि वे मध्य प्रदेश गए तो अलग-अलग धर्मों से होने के कारण कट्टरपंथी झूठी शान की खातिर उनकी हत्या कर सकते हैं।
मनमोहक मुस्कान और खूबसूरत आंखों वाली इंदौर की यह युवती पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आ गई थी, जब एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर ने उसका एक वीडियो साझा किया था, जिसमें वह रुद्राक्ष की मालाएं बेच रही थी।
भाषा जोहेब नरेश
नरेश

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