केरल: अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 41 साल कैद की सजा सुनाई

केरल: अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 41 साल कैद की सजा सुनाई

केरल: अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 41 साल कैद की सजा सुनाई
Modified Date: December 17, 2025 / 09:10 pm IST
Published Date: December 17, 2025 9:10 pm IST

कोझिकोड (केरल), 17 दिसंबर (भाषा) केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 2021 में वलयम के पास एक नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने के मामले में 41 साल जेल की सजा बुधवार को सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक मनोज अरूर के अनुसार, नादपुरम फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश के. नौशाद अली ने पंचारा मूसा (64) को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत सजा सुनाई।

पंचारा मूसा को गणपतियात मूसा के नाम से भी जाना जाता है।

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विशेष लोक अभियोजक अरूर ने बताया कि सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए दोषी को अधिकतम 20 साल की कैद काटनी होगी और अदालत ने मूसा पर 52,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजक ने बताया कि अगस्त 2021 में पंचारा मूसा ने वलयम कस्बे के एक बस स्टॉप पर ले जाकर 14 वर्षीय लड़के का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी ने लड़के को 50 रुपये भी दिए थे।

इस घटना के बाद लड़के और उसके पिता ने वलयम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

भाषा

यासिर प्रशांत

प्रशांत


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