केरल: पूर्व परिवहन मंत्री एंटनी राजू को मादक पदार्थ मामले में सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया

केरल: पूर्व परिवहन मंत्री एंटनी राजू को मादक पदार्थ मामले में सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया

केरल: पूर्व परिवहन मंत्री एंटनी राजू को मादक पदार्थ मामले में सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया
Modified Date: January 3, 2026 / 12:32 pm IST
Published Date: January 3, 2026 12:32 pm IST

तिरुवनंतपुरम, तीन जनवरी (भाषा) केरल के तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने पूर्व परिवहन मंत्री एंटनी राजू को 1990 में दर्ज मादक पदार्थ जब्ती के एक मामले में शनिवार को सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया।

राजू, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के घटक दल जनधिपत्य केरल कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं।

नेदुमंगड न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने 1990 में तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक से 61.5 ग्राम हशीश जब्त किए जाने के मामले में राजू को दोषी ठहराया।

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राजू उस समय एक कनिष्ठ वकील थे और इस मामले में आरोपियों की ओर से पेश हुए थे।

सत्र न्यायालय ने शुरू में आरोपी आंद्रे साल्वाटोर सेर्वेली को दोषी ठहराया था लेकिन बाद में 1991 में केरल उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया।

बरी करने का फैसला बचाव पक्ष की इस दलील पर आधारित था कि जिस अंतर्वस्त्र में प्रतिबंधित सामग्री कथित तौर पर छिपाई गई थी, वह आरोपी के लिए बहुत छोटा था।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामले की जांच में बाद में पता चला कि राजू ने अदालत के एक अधिकारी जॉस के साथ मिलकर मजिस्ट्रेट की अदालत में रखे गए साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की साजिश रची थी।

भाषा जितेंद्र जोहेब

जोहेब


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