केरल उच्च न्यायालय ने शराब संयंत्र स्थापित करने के आदेश को रद्द किया

केरल उच्च न्यायालय ने शराब संयंत्र स्थापित करने के आदेश को रद्द किया

केरल उच्च न्यायालय ने शराब संयंत्र स्थापित करने के आदेश को रद्द किया
Modified Date: December 19, 2025 / 03:07 pm IST
Published Date: December 19, 2025 3:07 pm IST

कोच्चि, 19 दिसंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने पलक्कड़ जिले के एलाप्पल्ली गांव में शराब बनाने का संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देने वाले राज्य सरकार के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति सतीश नीनन और पी कृष्ण कुमार की पीठ ने इस आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश को रद्द किया।

राज्य मंत्रिमंडल ने जनवरी में ओएसिस कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एलाप्पल्ली गांव में शराब संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मौजूदा दिशानिर्देशों और शर्तों के अनुपालन के अधीन मंजूरी दी थी।

 ⁠

हालांकि, इस परियोजना का एलाप्पल्ली पंचायत ने कड़ा विरोध किया है। पंचायत का दावा है कि शराब बनाने का संयंत्र स्थापित करने से गांव और आसपास के 15 किलोमीटर के दायरे में पर्यावरण और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप


लेखक के बारे में