टीके की एक खुराक ले चुके केरल के लोगों को कर्नाटक आने पर आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाने से छूट

टीके की एक खुराक ले चुके केरल के लोगों को कर्नाटक आने पर आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाने से छूट

टीके की एक खुराक ले चुके केरल के लोगों को कर्नाटक आने पर आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाने से छूट
Modified Date: November 29, 2022 / 08:36 pm IST
Published Date: July 2, 2021 10:55 am IST

बेंगलुरु, दो जुलाई (भाषा) कर्नाटक सरकार ने अपने पहले के आदेश में थोड़ा बदलाव करते हुए कोविड-19 रोधी टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके और उसका प्रमाण रखने वाले केरल के लोगों को राज्य में प्रवेश करने पर निगेटिव आरटी-पीसीआर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट दे दी है।

राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा था कि केरल से कर्नाटक में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जो 72 घंटे से ज्यादा पुरानी न हो। आदेश के अनुसार, ऐसे लोगों को इससे छूट दी गई थी जो कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं और उनके पास इसका प्रमाण पत्र है।

राज्य सरकार ने बाद में अपने आदेश में थोड़ बदलाव किया जिसके अनुसार, कोविड-19 रोधी टीके की कम से कम एक खुराक लेने वाले और इसका प्रमाण पत्र रखने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाने से छूट दे दी गई है।

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इसके अलावा संवैधानिक पदाधिकारियों और स्वास्थ्य पेशेवरों, दो साल से कम उम्र के बच्चों तथा आपातकालीन स्थिति में फंसे लोगों को भी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाने से छूट दी गई है।

भाषा यश मनीषा

मनीषा


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