कोच्चि, 11 जून (भाषा) केरल पुलिस ने पिछले महीने तट के पास डूबे लाइबेरियाई जहाज एमएससी एल्सा 3 के मालिक, मास्टर और चालक दल के खिलाफ लापरवाही से नौवहन करने का बुधवार को मामला दर्ज किया।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 282 (जहाज को लापरवाही से चलाना), 285 (सार्वजनिक मार्ग या नौवहन में बाधा या खतरा पैदा करना), 286 (जहरीले पदार्थ के संबंध में लापरवाही), 287 (अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही) और 288 (विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाही) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
फोर्ट कोच्चि कोस्टल थाने द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि मालिकों, मास्टर और चालक दल ने ज्वलनशील और खतरनाक सामग्री ले जा रहे जहाज को लापरवाही से संभाला, जिसके कारण 24 मई को अलपुझा जिले के पास समुद्र में यह डूब गया।
इसमें यह भी कहा गया है कि समुद्र में बहे माल से पर्यावरण और क्षेत्र के मछुआरा समुदाय की आजीविका पर असर पड़ा, जिससे उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ।
अलपुझा जिले के सी शामजी नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, जहाज़ 640 कंटेनर के साथ डूबा था, जिसमें 13 खतरनाक कार्गो और 12 कैल्शियम कार्बाइड वाले थे। इसमें 84.44 मीट्रिक टन डीजल और 367.1 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल भी भरा हुआ था।
भाषा आशीष नरेश
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