केरल : अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले में छह दोषियों के लिए आजीवन कारावास की मांग करेगा अभियोजन
केरल : अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले में छह दोषियों के लिए आजीवन कारावास की मांग करेगा अभियोजन
कोच्चि, 11 दिसंबर (भाषा) केरल में 2017 में एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले में अभियोजन पक्ष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए छह लोगों के लिए आजीवन कारावास की मांग करेगा। इस मामले में सजा पर अदालत शुक्रवार को सुनवाई करेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
एर्नाकुलम के प्रधान सत्र न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने आठ दिसंबर को पहले छह आरोपियों सुनील उर्फ पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजयेश वी पी, सलीम एच और प्रदीप को दोषी ठहराया था।
अदालत ने इस मामले में अभिनेता दिलीप, चार्ली थॉमस, सानिल कुमार उर्फ मेस्त्री सानिल और सारथ को बरी कर दिया था।
विशेष लोक अभियोजक वी. ए. कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि बलात्कार, साजिश और उकसाने के तीन अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम अधिकतम संभव सजा यानी आजीवन कारावास की मांग करेंगे। हमने मुकदमे के दौरान इसके लिए सबूत पेश किए हैं।’’
अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (उस समय प्रचलित) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया था, जिनमें आपराधिक साजिश, गलत तरीके से कैद करना, सामूहिक बलात्कार, किसी महिला का अपहरण या अगवा करना, उकसाना और किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना शामिल है।
कुमार ने कहा कि दिलीप की रिहाई के कारणों को समझने के लिए अभियोजन पक्ष फैसले की प्रति का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘फैसले की प्रति प्राप्त होने के बाद ही हम दिलीप के बरी होने के कारणों का पता लगा सकते हैं। कारणों का पता चलने से पहले इसे अभियोजन पक्ष की विफलता बताना उचित नहीं है।’’
उन्होंने कहा कि चारों आरोपियों के बरी होने के फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अपील करने की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है।
कुमार ने कहा, ‘‘निजी स्तर पर मैंने अपील दाखिल करने पर काम शुरू कर दिया है। फैसले की प्रति मिलने के बाद कोई देरी नहीं की जाएगी।’’
अभिनेत्री पर हुए इस हमले ने केरल के समाज को झकझोर दिया था। बदमाशों ने जबरन उन्हें कार में धकेला और दो घंटे तक अपने कब्जे में रखा था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17 फरवरी 2017 की रात को कई लोग वाहन में घुसे थे और बाद में एक भीड़भाड़ वाले इलाके में भाग गए।
भाषा गोला मनीषा
मनीषा

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