Aadhaar PAN Link Status: अब नहीं चलेगी लापरवाही! एक जनवरी से पहले कर ले ये काम, नहीं तो हो सकती है बड़ी दिक्कत

Aadhaar PAN Link Status: अब नहीं चलेगी लापरवाही! एक जनवरी से पहले कर ले ये काम, नहीं तो हो सकती है बड़ी दिक्कत

Aadhaar PAN Link Status: अब नहीं चलेगी लापरवाही! एक जनवरी से पहले कर ले ये काम, नहीं तो हो सकती है बड़ी दिक्कत

Aadhaar PAN Link Status

Modified Date: December 26, 2025 / 04:43 pm IST
Published Date: December 26, 2025 4:43 pm IST
HIGHLIGHTS
  • आधार-पैन लिंक की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है
  • लिंक न होने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा
  • इनकम टैक्स रिटर्न, TDS और बैंकिंग कामकाज पर असर पड़ेगा

नई दिल्ली: Aadhaar PAN Link Status भारत में किसी भी काम के लिए केंद्र सरकार ने आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। किसी भी सरकारी या निजी काम की बात करें, तो सबसे पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड का नाम सामने आता है। ये आम नागरिकों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। कंद्र सरकार ने इन दोनों दस्तावेजों को एक दूसरे से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप भी आधार और पैन को एक दूसरे से लिंक नहीं करवाए हैं तो ये खबर आपके लिए है।

Aadhaar PAN Link Status दरअसल, सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाने की डेडलाइन तय कर दी है। सरकार के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। अगर तय तारीख तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा।

कैसे चेक करें कि आपका पैन-आधार कार्ड लिंक है या नहीं?

अगर आपको नहीं पता कि आपका पैन कार्ड पहले से लिंक है या नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह काम आप घर बैठे कुछ मिनटों में कर सकते हैं।

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ये है स्टेटस चेक करने का तरीका:

सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर “Link Aadhaar Status” ऑप्शन पर क्लिक करें।

अपना PAN और Aadhaar नंबर डालें।

“View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको तीन में से एक मैसेज मिलेगा:

Linked – आपका PAN पहले से आधार से जुड़ा है।

Not Linked – आपका PAN लिंक नहीं है, तुरंत लिंक करना होगा।

Pending – आपका रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस में है।

आधार-पैन लिंक नहीं होने पर क्या नुकसान होगा?

भारत सरकार के नियमों के अनुसार, अगर कोई भी नागरिक 31 दिसंबर तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाता है तो उसे कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, TDS ज्यादा कट सकता है। इसके अलावा बैंक और निवेश से जुड़े कई काम अटक सकते हैं।

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IBC24 डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूं, जहां मेरी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति सहित प्रमुख विषयों की खबरों की कवरेज और प्रस्तुति है। वर्ष 2016 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं और अब तक 8 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए न्यूज़ राइटिंग और डिजिटल टूल्स में दक्षता हासिल की है। मेरे लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है—सटीक, तेज और असरदार जानकारी पाठकों तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। बदलते डिजिटल दौर में खुद को लगातार अपडेट कर, कंटेंट की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।