लोकायुक्त की नियुक्ति जल्द की जाएगी : झारखंड सरकार ने अदालत से कहा

लोकायुक्त की नियुक्ति जल्द की जाएगी : झारखंड सरकार ने अदालत से कहा

लोकायुक्त की नियुक्ति जल्द की जाएगी : झारखंड सरकार ने अदालत से कहा
Modified Date: April 13, 2026 / 09:44 pm IST
Published Date: April 13, 2026 9:44 pm IST

रांची, 13 अप्रैल (भाषा) झारखंड सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवार का नाम एक हफ्ते के भीतर अंतिम मुहर के लिए राज्यपाल कार्यालय को भेजा जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ राज्य में लोकायुक्त और अन्य संवैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति को लेकर राज कुमार नामक व्यक्ति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

ये पद पिछले कुछ वर्षों से रिक्त हैं।

प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने उच्च न्यायालय से कहा कि राज्य चयन समिति ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले कुछ उम्मीदवारों के नाम राज्यपाल कार्यालय को भेजे हैं।

हालांकि, उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने नामों की सूची को चयन समिति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है।

वकील ने बताया कि समिति राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सूची पर दोबारा विचार करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो उसमें संशोधन करेगी।

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लोकायुक्त और अन्य संवैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल के लिए तय की।

भाषा पारुल माधव

माधव


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