Madras High Court: जमानत के लिए हाईकोर्ट की अनोखी शर्त.. आरोपियों को 10 बार ‘संविधान की प्रस्तावना’ लिखने का आदेश
Madras High Court || Image- Live Law File
- हिंदू मुन्नानी कार्यकर्ताओं को अग्रिम जमानत मिली
- संविधान की प्रस्तावना 10 बार लिखनी होगी
- नफरत भरे भाषण मामले में जमानत शर्तें
Madras High Court: चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में हिंदू मुन्नानी कार्यकर्ताओं को कथित हेट स्पीच मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि जमानत इस शर्त पर दी गई है कि आरोपी संविधान की प्रस्तावना को अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), भाग IV-A, अनुच्छेद 51A के साथ तमिल या हिंदी में 10 बार लिखें और इसे मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें।
कोर्ट ने कहा “भारत के संविधान के तहत उल्लिखित उद्देश्यों और संवैधानिक मूल्यों को समझने के लिए, याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तों संख्या 1 से 3 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और भाग-IV-A – अनुच्छेद 51-A मौलिक कर्तव्यों की प्रस्तावना लिखने का निर्देश दिया जाता है, एक नोटबुक में दस बार, या तो अंग्रेजी या तमिल में, और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए”
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ था मामला
Madras High Court: अदालत तीन हिंदू मुन्नानी कार्यकर्ताओं की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 196 (1) (ए) [विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना], 197 (1) (c) [राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण, आरोप, दावे], 352 [शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान], के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका से निपट रहे थे। बीएनएस के 353 (1) (c), और 353 (2) [सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान]। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोपियों ने नफरत भरे बयान दिए और इस तरह से अपनी बात रखी जिससे आम लोगों के बीच दंगे भड़क गए।
आरोपियों ने कहा कि उन्होंने हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए अदालत से अनुमति ली थी। उन्होंने दलील दी कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है और वे अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोई खराब पृष्ठभूमि नहीं है और वे किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या कार्यवाही से फरार नहीं होंगे।
Madras High Court: अतिरिक्त लोक अभियोजक ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपियों ने घृणास्पद भाषण दिए और इस तरह से बात की जिससे आम जनता के बीच दंगे भड़क गए। यह भी तर्क दिया गया कि आरोपी के पास पिछले कई मामले थे और इसलिए याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई थी। यह देखते हुए कि आरोपी ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त की थी, अदालत कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक थी।

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