मदरसा शिक्षक को पॉक्सो मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई

मदरसा शिक्षक को पॉक्सो मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई

मदरसा शिक्षक को पॉक्सो मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई
Modified Date: July 3, 2026 / 10:48 am IST
Published Date: July 3, 2026 10:48 am IST

हैदराबाद, तीन जुलाई (भाषा) हैदराबाद की एक अदालत ने 2022 में 11 वर्षीय एक बच्चे का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक मदरसा शिक्षक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

बालापुर थाने में 23 मार्च 2022 को एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उसका 11 वर्षीय बेटा शाहीन नगर स्थित मदरसा जामिया नूरुल अनवर में नियमित रूप से पढ़ने जाता था, लेकिन शिकायतकर्ता ने देखा कि उसका बेटा एक सप्ताह से मदरसा नहीं जा रहा था और काफी परेशान दिख रहा था, तो उसने उससे इसकी वजह पूछी।

पुलिस द्वारा बृहस्पतिवार देर रात जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, बच्चे ने अपने पिता को बताया कि उसके मदरसे का शिक्षक सैयद नदीम (22) लगभग एक महीने पहले उसे जबरदस्ती अपने घर लेकर गया जहां उसने उसके कपड़े उतारे और उसका यौन उत्पीड़न किया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पीड़ित को धमकी भी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे मार डालेगा।

शहर पुलिस की जांच और मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने आरोपी सैयद नदीम को बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सिम्मी वैभव

वैभव


लेखक के बारे में