नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, उसका अश्लील वीडियो प्रसारित करने के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की जेल
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, उसका अश्लील वीडियो प्रसारित करने के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की जेल
गुरुग्राम, 29 अगस्त (भाषा) हरियाणा के नूंह जिले की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसका अश्लील वीडियो प्रसारित करने के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि यह मामला सात सितंबर 2023 का है, जब फिरोजपुर झिरका निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने जबरन उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और मारपीट की।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया, तो वह संबंधित वीडियो को इंटरनेट पर प्रसारित कर देगा।
शिकायतकर्ता ने बताया कि बाद में आरोपी ने वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया।
पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नूंह स्थित त्वरित अदालत (पॉक्सो) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिनजान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी युवक को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 32,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
भाषा पारुल माधव
माधव

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