नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को 21 साल की जेल

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को 21 साल की जेल

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को 21 साल की जेल
Modified Date: May 7, 2026 / 12:36 pm IST
Published Date: May 7, 2026 12:36 pm IST

कोल्लम (केरल), सात मई (भाषा) केरल की एक अदालत ने एक सोशल मीडिया ऐप पर दोस्ती करने के बाद एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 वर्षीय एक युवक को 21 साल जेल की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) एन सी प्रेमचंद्रन ने बताया कि करुणागपल्ली के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के न्यायाधीश राजीवन वाचल ने मामले के दोषी युवक को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत सजा सुनाई।

अभियोजक ने बताया कि न्यायालय ने युवक पर 1.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजक के अनुसार, यह घटना 2024 में हुई थी। युवक ने सोशल मीडिया ऐप के जरिए लड़की से दोस्ती की और फिर उसने उसे यहां अजीकल बीच पर ले जाने का प्रस्ताव दिया लेकिन बीच पर लाने के बजाय वह उसे यहां मयनागप्पल्ली स्थित सीएचसी अस्पताल के पीछे एक सुनसान जगह पर ले आया।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी लेकिन उसे बचा लिया गया। इसके बाद उसने चिकित्सकों को घटना की जानकारी दी।

प्रेमचंद्रन के अनुसार, स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दिए जाने के बाद इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

न्यायालय की कार्यवाही के दौरान, आरोपी का दोष सिद्ध करने के लिए न्यायालय के समक्ष सात गवाहों के बयान दर्ज किये गए तथा 20 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए गए।

भाषा

प्रचेता वैभव

वैभव


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