नाबालिग लड़की की हत्या और उसकी बहन से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को फांसी की सजा

नाबालिग लड़की की हत्या और उसकी बहन से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को फांसी की सजा

नाबालिग लड़की की हत्या और उसकी बहन से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को फांसी की सजा
Modified Date: July 22, 2023 / 01:46 pm IST
Published Date: July 22, 2023 1:46 pm IST

इडुक्की (केरल), 22 जुलाई (भाषा) केरल के इडुक्की की एक विशेष पोक्सो अदालत ने 44 वर्षीय एक व्यक्ति को 2021 में अपनी एक नाबालिग रिश्तेदार लड़की की हत्या करने के लिए शनिवार को मौत की सजा सुनायी जबकि उक्त लड़की की नाबालिग बहन के साथ बलात्कार करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने वेल्लातुवल पुलिस थाने में दर्ज मामले में इडुक्की निवासी सुनील कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत द्वारा सुनायी गई सजा के अनुसार सुनील कुमार को पूरे जीवन जेल में रहना होगा।

उक्त व्यक्ति पर 3 अक्टूबर, 2021 की रात को पीड़ितों की मां और दादी पर हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का भी आरोप है।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि परिवार के प्रति शत्रुता रखने वाले व्यक्ति ने पीड़िता के घर में प्रवेश किया और नाबालिग लड़की को हथौड़ा मार कर मार डाला जबकि उसकी मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार बाद में वह पास के घर में गया जहां पीड़ित की दादी और बड़ी बहन सो रही थी और उसने उन पर भी हमला किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सुनील ने पीड़िता की दादी पर बेरहमी से हमला किया और 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।

घटना तब सामने आई जब बच्ची ने भागकर पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी।

अदालत ने नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में मौत की सजा दी, जबकि बलात्कार और हमले के अन्य मामलों में जीवन पर्यंत जेल की सजा दी।

भाषा अमित नरेश

नरेश


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