पत्नी की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को दोहरी उम्रकैद की सजा

पत्नी की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को दोहरी उम्रकैद की सजा

पत्नी की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को दोहरी उम्रकैद की सजा
Modified Date: February 2, 2026 / 06:23 pm IST
Published Date: February 2, 2026 6:23 pm IST

अलाप्पुझा (केरल), दो फरवरी (भाषा) केरल में अलाप्पुझा की एक अदालत ने पत्नी की हत्या करने के जुर्म में सोमवार को एक व्यक्ति को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई।

अलाप्पुझा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भारती एस. ने चेरथला के पास पल्लीपुरम के निवासी राजेशकुमार उर्फ​​राजन (47) को 18 मई, 2024 को पत्नी एंबिली की हत्या के लिए सजा सुनाई।

अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 397 (घातक हथियार का उपयोग करके डकैती करना, जिससे मृत्यु हो या गंभीर चोट लगे) और 302 (हत्या) के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया।

अदालत ने धारा 341 के तहत एक महीने का साधारण कारावास जबकि धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। इसके अलावा धारा 397 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, एंबिली ने राजेशकुमार से उसके विवाहेत्तर संबंधों के बारे में पूछा, जिसके बाद वह गुस्सा हो गया।

इसके बाद 18 मई 2024 को शाम करीब साढ़े छह बजे उसने पल्लीपुरम में पल्लीचंदा जंक्शन के निकट एंबिली को रोका, उसे उसके स्कूटर से धक्का दिया और चाकू से 17 वार किए, जिसके कारण एंबिली की मौत हो गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार राजेशकुमार बैंक कलेक्शन एजेंट के तौर पर काम करने वाली एंबिली का फोन और 50 हजार रुपये ले गया।

भाषा नोमान जोहेब

जोहेब


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