झांसी में बच्चों के अश्लील वीडियो बनाकर बेचने पर एक युवक को पांच साल कैद
झांसी में बच्चों के अश्लील वीडियो बनाकर बेचने पर एक युवक को पांच साल कैद
झांसी (उप्र), 22 मई (भाषा) झांसी की एक अदालत ने एरच कस्बे में बच्चों का अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें देश-विदेश में बेचने के जुर्म में एक युवक को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) तेज सिंह गौर ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-(तृतीय) कनिष्क सिंह ने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) एवं आईटी एक्ट के तहत अभियुक्त रामजी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी तथा उसपर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना न भरने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उन्होंने घटना के संदर्भ में बताया कि सीबीआई की भ्रष्टाचार निवारण शाखा (गाजियाबाद) ने 14 नवंबर 2021 को एरच थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार रामजी प्रसाद (32) छोटे बच्चों का अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट और व्हाट्सएप के जरिए उन्हें देश-विदेश में बेच रहा था।
एडीजीसी ने बताया कि इस आधार पर 16 नवंबर 2021 को सीबीआई और जनपद पुलिस ने आरोपी के घर छापा मारा तथा वहां से दो मोबाइल फोन बरामद किये। एक मोबाइल आरोपी ने कुछ दिन पहले अपने भाई श्याम जी को दे दिया था।
एडीजीसी के अनुसार जांच में सामने आया कि रामजी ने 13 जीमेल आईडी बना रखी थीं जिनमें से 10 से वह बच्चों के अश्लील वीडियो की खरीद-फरोख्त कर रहा था।
गौर के मुताबिक अभियुक्त ने 15 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों के कई अश्लील वीडियो इकट्ठा कर रखे थे, जिन्हें देश-विदेश भेजा गया।
एडीजीसी के अनुसार अभियुक्त ने इस धंधे से 34,798 डॉलर की अवैध कमाई की। सीबीआई ने दोनों मोबाइल से बाल उत्पीड़न से जुड़े 311 अश्लील वीडियो भी बरामद किए थे।
गौर ने बताया कि सीबीआई के विशेष जांच अधिकारी निरीक्षक अजय गहलोत ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
भाषा सं आनन्द
राजकुमार
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