पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
कोटा (राजस्थान), 31 मार्च (भाषा) राजस्थान के कोटा की अदालत ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में 44 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक राजेंद्र सिंह सोलंकी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
सोलंकी ने मंगलवार को बताया कि नैनवां उपखंड स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को सुनाए आदेश में दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दोषी की पहचान विमल कुमार मीणा के रूप में हुई है, जिसे 14 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता के पिता ने 8 अप्रैल 2022 को नैनवां थाने में मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसने पैई गांव में उनकी 38 वर्षीय बेटी मौसम बाई की उस समय हत्या कर दी, जब वह सो रही थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
मुकदमे के दौरान 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 42 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए।
भाषा
राखी रंजन
रंजन

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