असम में पाकिस्तानी आतंकी संगठन का मॉड्यूल स्थापित करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्र कैद

असम में पाकिस्तानी आतंकी संगठन का मॉड्यूल स्थापित करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्र कैद

असम में पाकिस्तानी आतंकी संगठन का मॉड्यूल स्थापित करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्र कैद
Modified Date: December 31, 2025 / 11:20 am IST
Published Date: December 31, 2025 11:20 am IST

नयी दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा) असम में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन का मॉड्यूल स्थापित करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एजेंसी ने कहा कि असम के गुवाहाटी में एनआईए की विशेष अदालत ने मोहम्मद कमरुज जमान उर्फ कमरुद्दीन को आतंकवाद-रोधी कानून के तहत तीन अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अदालत ने जमान पर तीनों मामलों में पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक मामले में तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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एनआईए ने एक बयान में कहा कि जमान को 2017-18 के दौरान असम में प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम) का मॉड्यूल खड़ा कर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का दोषी ठहराया गया।

एजेंसी ने कहा कि साजिश का उद्देश्य लोगों के मन में दहशत फैलाना था।

जांच के अनुसार, जमान ने इस उद्देश्य से शहनवाज आलम, सईदुल आलम, उमर फारूक और कुछ अन्य लोगों की भर्ती की थी।

एनआईए ने मार्च 2019 में चारों आरोपियों समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

एनआईए ने बताया कि शहनवाज, सईदुल और उमर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें दोषी ठहराया गया, जबकि पांचवे आरोपी जयनाल उद्दीन की मुकदमे के दौरान बीमारी से मौत हो गई।

भाषा

राखी मनीषा

मनीषा


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