मेघालय सरकार ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को अधिसूचित किया

मेघालय सरकार ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को अधिसूचित किया

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  • Publish Date - July 19, 2025 / 06:02 PM IST,
    Updated On - July 19, 2025 / 06:02 PM IST

शिलांग, 19 जुलाई (भाषा) मेघालय सरकार ने राज्य के उभरते रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने और पारदर्शिता, जवाबदेही एवं उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) को अधिसूचित किया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

प्राधिकरण की स्थापना रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण का उद्देश्य निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देना, घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना, विवादों का कुशलतापूर्वक समाधान करना और परियोजना अनुमोदन को सुव्यवस्थित कर अनुपालन सुनिश्चित करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है।

रेरा, मेघालय में रियल एस्टेट परियोजनाओं, प्रवर्तकों व एजेंटों के पंजीकरण की देखरेख करता है और अधिनियम के प्रावधानों व उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित करता है।

इसमें विवाद का समय पर समाधान और नियामक निगरानी के लिए एक न्याय निर्णयन तंत्र भी शामिल है। प्राधिकरण में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल हैं।

प्राधिकरण एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करेगा।

रेरा ने मेघालय में कार्यरत सभी डेवलपर्स, प्रवर्तकों और रियल एस्टेट एजेंटों से खुद को और अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कराने का आग्रह किया है।

रेरा ने चेतावनी दी कि नियमों अनुपालन न करने पर अधिनियम के तहत दंड और नियामक कार्रवाई हो सकती है।

भाषा जितेंद्र रंजन

रंजन