एनजीटी ने मोहाली में आवासीय परियोजना के तहत चल रही निर्माण गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया

एनजीटी ने मोहाली में आवासीय परियोजना के तहत चल रही निर्माण गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया

एनजीटी ने मोहाली में आवासीय परियोजना के तहत चल रही निर्माण गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:14 pm IST
Published Date: January 10, 2021 12:03 pm IST

नयी दिल्ली, 10 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब के मोहाली में आवासीय परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य को यह जानने के बाद रोकने का आदेश दिया है कि उसके लिए आवश्यक पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई है।

एनजीटी ने कहा कि मंजूरी लिए बगैर परियोजना शुरू करने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है।

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि पंजाब के राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा मोहाली के एसएएस नगर के सेक्टर 82, 83 और 66ए में ‘सुपर मेगा मिक्स्ड यूज इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल पार्क’ के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी में फाल्कन व्यू परियोजना शामिल नहीं है।

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पीठ ने कहा, ”एसईआईएए के बार-बार निर्देशों और अभियोजन शुरू होने के बावजूद अपीलकर्ता ने सभी वैधानिक नियमों और निर्देशों की अवहेलना कर निर्माण कार्य जारी रखा।”

एनजीटी ने कहा एसईआईएए के आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर कर कानून का उल्लंघन करके अवैध निर्माण जारी रखना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता।

भाषा जोहेब नेत्रपाल

नेत्रपाल


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